कोर्ट ने कहा कि ढांचा गिरने के मामले में इन सभी आरोपी शामिल नही थे। भीड़ में शामिल सभी लोग कार सेवक नही थे। उनमे असमाजिक तत्व शामिल थे जो तोड़फोड़ किए। कोर्ट पूरे 28 साल के बाद 2309 पन्नो का फैसला सुना दिया है।
कुल 32 आरोपी थे मस्ज़िद ढहाने में
बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपी थे। मस्ज़िद गिरने के बाद 49 लोगो के ख़िलाफ़, एफआईआर हुई थी और इनमें से 17 लोगो की पहले ही मौत हो चुकी है।
