लखनऊ : कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से चिंतित उत्तर प्रदेश सरकार ने अब हर शुक्रवार रात दस बजे से पूरे राज्य में लॉक डाउन शब्द का इस्तेमाल किये बगैर अगले 55 घंटों के लिए जरूरी प्रतिबंध लागू किए है । सूबे के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने इस संबंध में मंगलवार को दिशा - निर्देश सभी जिला प्रशासनों को जारी किये है । इसके अनुसार अब हर शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक संपूर्ण प्रदेश में बैंकों और अन्य जरूरी सेवाओं के कार्यालय को छोड़कर सभी सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे , हालांकि सब्जी और फलों की मंडियां और दुकाने खुली रहेंगी । रेलवे और राज्य सड़क परिवहन निगम की सेवाएं यथावत जारी रहेंगी । रेल से आने वाले यात्रियों के लिए जरूरी बसों का इंतजात राज्य सड़क परिवहन निगम करेगा । हवाई अड्डों से अपने गंतव्य को जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं लगेगा । मालवाहन वाहन चलते रहेंगे जबकि राजमार्गों के किनारे पेट्रोल पंप और ढाबे पूर्ववतरू खुले रहेंगे । इन तीन दिनों में सफाई और स्वच्छता अभियान वृहद रूप में चलाया जायेगा । इसमें शामिल कर्मचारी इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे और इनसे संबधित कार्यालय भी खुले रहेंगे । इस अवधि में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे । जिनमें सोशल डिस्टेसिंग एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का कड़ाई से अनुपालन करना होगा। यहां काम करने वाले कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जायेगा । इस दौरान एक्सप्रेस वे , पुल और सरकारी एवं निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।
उत्तर प्रदेश में लगाया गया मिनी लॉकडाउन, हर सप्ताह शुक्रवार से 55 घंटे तक लगेगा लॉक
July 14, 2020
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