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Love Jihad law : उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में लव जिहाद प्रस्ताव को मिली हरी झंडी, जबरन धर्म परिवर्तन करवाने पर होगी 10 साल की कड़ी सजा

Lucknow : यूपी में हुईं आज कैबिनेट बैठक में लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। कानून के पास होने के बाद इस प्रकार की शादी करने वाले को दो महीने पहले नोटिस देना होगा।

मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया। कैबिनेट बैठक में मंथन के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी।

योगी सरकार ने जो प्रस्ताव तैयार किया है, उसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ शादी का झांसा देकर या अपना नाम बदलकर या छुपाकर शादी करता है या जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो से 10 साल तक की कड़ी सजा दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद लव जिहाद नामक कीड़ा अचानक से बाहर आ गया । पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें शादी के लिए धर्म परिवर्तन की बात कही गई। कई मामलों में धर्म परिवर्तन करवाकर शादी की गई और फिर लड़की की हत्या कर दी गई। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए जाने का संकेत दिया था हालाँकि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धर्म के नाम पर किसी बालिग़ को शादी करने से रोकने को ग़ैर कानूनी बताया है।

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