Lucknow : उत्तर प्रदेश मेें लव जिहाद के बढ़ते मामलो के बाद, योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें वो लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने वाली हैं। दरअसल पिछले दिनों इलाहबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलान किया था कि राज्य मेें लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। जिससे कोर्ट के फैसलें का भी पालन होगा और बहन बेटियों का भी सम्मान होगा।
लव जिहाद के मामले मेें सरकार ने जबरन धर्मांतरण में में 5 साल तक की तथा सामूहिक धर्मांतरण कराने के मामले में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान तैयार किया है। अपराध गैर जमानती होगा गृह विभाग ने कई राज्यों में धर्मांतरण को लेकर लागू कानूनों का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की है। सरकार जल्द उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्मांतरण प्रतिषेध
2020 लाने की तैयारी में है। जिसके साथ ही लव जिहाद पर कानून शुरू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपराधिक मानसिकता से जबरन धर्मांतरण के मामलों को लेकर बड़ा कानून बनाए जाने की घोषणा की थी जिसके बाद गृह विभाग ने लव जिहाद को लेकर अध्यादेश का मसौदा तैयार किया है कैसे न्याय विभाग भेजा गया है सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने मसौदे को मंजूरी दे दी है और उसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जाएगा ।
