Anshita Pathak की रिपोर्ट
दिल्ली एनसीआर मेे बढ़ते वायु प्रदुषण को देखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने बड़ा फैसला लिया है । एनजीटी ने सोमवार सुबह अपना आदेश सुनाते हुए कहा है की दिल्ली एनसीआर मेे 30 नवंबर तक पूर्ण रूप से पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । कोर्ट ने अपने फैसले मेे ये भी कहा है की जिन राज्यों मेे प्रदुषण बहुत खराब स्तर पर है, वहां भी पटाखों को जलाने की अनुमति नहीं होगी।
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने पूरे देश मेे पटाखों के सम्बन्ध मेें आदेश जारी किया है और कहा है को जिन राज्यों मेे AQI की स्थिति खराब है या गंभीर है वहां पटाखों की बिक्री और उपयोग मेें पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा लेकिन जिन राज्यों मेे प्रदुषण की स्थिति सामान है वाह पटाखों का उपयोग कर सकते है ।
एनजीटी ने कहा कि 9-30 नवंबर की मध्यरात्रि से एनसीआर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा । एनजीटी ने ये भी कहा है की जिन राज्यों का AQI सामान है वहाँ केवल ग्रीन पटाखों का ही इस्तेमाल होगा और दिपावली के दिन सिर्फ 2 घंटो के लिए ही होगा। फिलहाल के लिए अभी सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ही पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्य में अभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है ।
