कोरोना संकट के बीच बिहार चुनाव(Bihar election) के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन (guidelines) जारी की है। इन गाइडलाइन के तहत चुनाव आयोग ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। साथ ही चुनाव के दौरान कोरोना से बचाव के लिए कई नियमों का पालन भी करना होगा। वहीं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा पांच लोग साथ हो सकते हैं। इलेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे कमरे , हॉल या किसी भी परिसर के गेट पर थर्मल स्कैनर , सैनिटाइजर , साबुन और पानी रखना होगा। हर व्यक्ति की स्कैनिंग की जाएगी।
गाइडलाइन में कहा गया है कि फेस मास्क , सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर , ग्लव्स , फेशियल, पीपीई किट्स का इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया के दौरान किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जाएगा। मतदाताओं को ईवीएम मशीन में वोटिंग से पहले दस्ताने दिए जाएंगे। इसके अलावा मतदाता की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को आवश्यकता पड़ने पर पहचान के लिए फेस मास्क को हटाना भी होगा। वोटिंग से एक दिन पहले पोलिंग स्टेशन सैनिटाइज किया जाएगा। एक पोलिंग बूथ पर 1500 की बजाय 1000 वोटर ही बुलाए जाएंगे। अगर
टेम्परेचर( Temperature) ज्यादा होने पर जाना पड़ेगा वापस
किसी वोटर का पहली रीडिंग में टेम्परेचर तय पैमानों से ऊपर आता है तो दोबारा उसका टेम्परेचर लिया जाएगा। दूसरी बार भी यह ज्यादा निकले तो वोटर को टोकन/सर्टिफिकेट देकर वोटिंग के आखिरी घंटे में बूथ पर आने को कहा जाएगा । वोटिंग के आखिरी घंटे में ऐसे वोटरों को वोट डालने दिया जाएगा ।
