Type Here to Get Search Results !

Unlock 4.0 सरकार ने जारी कि अनलॉक 4 के लिए गाइडलाइंस, जानिए 1 सितम्बर से क्या क्या खुल सकेगा, क्या रहेगा बंद

Photo: PTI
New Delhi
: भारततर ने शनिवार को Unlock 4 की गाइडलाइंस जारी कर दीं। COVID-19/Coronavirus के मद्देनजर ये दिशा-निर्देश 30 सितंबर तक प्रभाव में रहेंगे। अनलॉक 4 के दौरान सात सितंबर से मेट्रो ट्रेन को चलने की मंजूरी मिलेगी। हालांकि, ये काम चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। स्कूल बंद रहेंगे। समारोहों में 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत रहेगी। 21 सितंबर से ओपन थिएटर खुलेंगे।

भारत में अनलॉक-4(Unlock 4) की खास बातें

  1. शनिवार दिनांक 29 अगस्त 2020 को गाइडलाइन जारी की गई। 
  2. यह गाइडलाइन दिनांक 30 सितंबर तक लागू रहेगी। इसके बाद अनलॉक-5 की गाइड लाइन जारी की जाएगी। 
  3. 7 सितंबर से मेट्रो रेल का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। 
  4.  21 सितंबर से सामाजिक कार्यक्रमों (विवाह- जन्मदिन इत्यादि) पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। 
  5. एकेडमिक इवेंट्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल 
  6. प्रोग्राम्स, धार्मिक कार्यक्रम, पर लगा प्रतिबंध समाप्त लेकिन शामिल नागरिकों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 
  7. राजनीतिक कार्यक्रमों में नेता और जनता मिलाकर कुल संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  8. एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्राओं पर लगी हुई सभी प्रकार की रोक समाप्त। 
  9. भारत के नागरिक को भारत के किसी भी हिस्से में जाने के लिए कोई रोक-टोक नहीं। 
  10. सभी राज्यों को गाइडलाइन का पालन करना होगा। 
  11. दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग पर निगरानी पुलिस विभाग रखेगा।
  12. 65 साल से ऊपर के लोगों , 10 साल की आयु से नीचे के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न हो बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
  13. भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी राज्य की सरकार किसी भी मोहल्ले, गांव, कंटेनमेंट एरिया या फिर शहर को लॉकडाउन नहीं कर सकती। 

बड़े कार्यक्रमों में 100 लोग हो सकेंगे शामिल

सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना जरूरी है।

स्कूल, कॉलेज, रहेंगे बंद

21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की भी अनुमति होगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे।

विवरण

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad