इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में प्याज की उपलब्धता और जमाखोरी पर सख्ती के लिए प्याज की स्टॉक लिमिट तय करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी । इस आदेश के तहत खुदरा व्यापारी 2 मीट्रिक टन तक प्याज भंडारण कर सकते हैं। जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं। यह सीमा दिसंबर अंत तक लागू रहेगी।
यूपी में No–Profit No– loss पर आलू प्याज बेचेगी योगी सरकार
November 04, 2020
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Lucknow : योगी सरकार ने रणनीति बनाकर सब्जियों की आसमान छूती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। एक तरफ सरकार प्याज की स्टॉक लिमिट तय करने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता को सीधे राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में सरकार ने फैसला किया है कि वह नो प्रॉफिट, नो लॉस पर आलू , प्याज और टमाटर की बिक्री करेगी। सरकारी की तरफ से इस संबंध में जरूरी व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। इन सब्जियों को मंडी समिति , हाफेड , पराग डेयरी और राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की आउटलेट पर बेचा जाएगा।
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